ईवीएम(EVM) के जरिए डाले गए मतों का सौ फीसदी वीवीपैट(VVPAT) से मिलान की मांग खारिज हो गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार परिणाम को चुनौती देना चाहता है, तो वह सात दिनों के अंदर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसका खर्च उन्हें खुद वहन करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट से चुनाव कराए जाने की मांग भी खारिज कर दी है.
