चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद-बिक्री करने के आरोपी प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका भी झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। 23 फरवरी को न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने ED और प्रेम प्रकाश के पक्ष सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने शुक्रवार को प्रेम प्रकाश को जमानत नहीं देने का फैसला सुनाते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। फिलहाल, प्रेम प्रकाश अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस और भूमि घोटाले में न्यायिक हिरासत में हैं।
Big blow to Prem Prakash, High Court did not grant bail