राज्य

झारखंड में इंटरनेट बंदी के खिलाफ जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की सुनवाई

झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा बंद किए जाने के विरोध में एक जनहित याचिका (PIL) हाईकोर्ट में दायर की गई है। इस याचिका पर शनिवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुधा रावत चौधरी की बेंच ने सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए क्या कोई स्पष्ट नीति है? अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि क्या हर परीक्षा के दौरान इसी प्रकार से इंटरनेट सेवा बंद की जाएगी। इस पर राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

यह याचिका इंटरनेट सेवा बंद किए जाने से संबंधित आम जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि इंटरनेट बंदी के चलते नागरिकों को शिक्षा, व्यवसाय और अन्य आवश्यक सेवाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अब सभी की निगाहें राज्य सरकार के जवाब पर टिकी हैं, क्योंकि यह मामला इंटरनेट के अधिकार और परीक्षाओं के दौरान सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने से जुड़ा है।

High Court hearing on PIL against internet two day ban in Jharkhand

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