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हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की

हरियाणा सरकार(Haryana Government) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अग्निवीरों (Agniveer) के लिए विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है। यह आरक्षण राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, वन रक्षक, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारियों  जैसे पदों पर लागू होगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी(Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini) ने यह भी घोषणा की है कि अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी के सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। पहले बैच के अग्निवीरों के लिए यह आयु छूट 5 वर्ष होगी। सरकार ग्रुप सी के सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी में 1% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी।

यदि किसी औद्योगिक इकाई द्वारा अग्निवीर को 30,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन दिया जाता है, तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी।

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