नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को घोषणा की कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को अब देशभर में कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा मार्च 2025 से लागू होगी, जिसके तहत घायलों को प्रति दुर्घटना, प्रति व्यक्ति अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का इलाज कैशलेस मिलेगा।
योजना की मुख्य बातें:
- लागू करने की जिम्मेदारी:
इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) को सौंपी गई है। - प्रारंभिक पायलट योजना:
14 मार्च 2024 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पायलट योजना शुरू की थी, जिसे पहले छह राज्यों में लागू किया गया। अब इसे पूरे देश में विस्तार दिया जाएगा। - अगला कदम:
नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि आगामी संसद सत्र में मोटर वाहन संशोधन कानून पेश किया जाएगा, जिससे सड़क सुरक्षा और बेहतर यातायात प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार का प्रयास:
सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की त्वरित और सुलभ चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया जा रहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि इससे घायलों की जान बचाने और सड़क हादसों के कारण होने वाले गंभीर आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।
भविष्य की तैयारी:
मार्च 2025 से यह योजना पूरे देश में सक्रिय होगी। इससे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा, जो सड़क हादसों का शिकार होते हैं। यह पहल सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
सरकार की इस पहल की व्यापक सराहना हो रही है।
Cashless treatment up to Rs 1.5 lakh to persons injured in road accidents